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जयपुर

कोरोनाकाल में यूडीएच ने दी आमजन को राहत, जानिए क्या-क्या मिलेगी छूट

कोरोना संक्रमण से जूझ रहे आमजन को सरकार ने राहत दी है। यूडीएच ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर लीज, मकानों की बकाया राशि, भू—उपयोग परिवर्तन सहित कई तरह के मामलों में ब्याज व पेनल्टी पर छूट की अवधि को बढ़ाया है।

जयपुरMay 11, 2021 / 08:02 pm

Umesh Sharma

कोरोनाकाल में यूडीएच ने दी आमजन को राहत, जानिए क्या-क्या मिलेगी छूट

कोरोनाकाल में यूडीएच ने दी आमजन को राहत, जानिए क्या-क्या मिलेगी छूट

जयपुर।

कोरोना संक्रमण से जूझ रहे आमजन को सरकार ने राहत दी है। यूडीएच ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर लीज, मकानों की बकाया राशि, भू—उपयोग परिवर्तन सहित कई तरह के मामलों में ब्याज व पेनल्टी पर छूट की अवधि को बढ़ाया है। सरकार ने पिछले साल कोरोना की पहली लहर में भी यह छूट दी थी, जिसे आगे बढ़ाया गया है। नीलामी के प्रकरणों में निर्धारित राशि जमा कराने व अन्य मामलों में भी ऐसी ही छूट जल्द दी जा सकती है।
यूडीएच ने दी है ये छूट

-एकमुश्त लीजराशि जमा कराने पर ब्याज में सौ फीसदी की छूट को 31 जुलाई, 2021 तक के लिए बढ़ाया गया है।

-निकायों व आवासन मंडल की ओर से आवंटित मकानों की बकाया किश्त व अन्य राशि जमा कराने पर मिलने वाली छूट की अवधि को 31 जुलाई तक बढ़ाया। ब्याज व जुर्माने में सौ प्रतिशत छूट मिलेगी।
-पट्टा जारी करने, नाम हस्तांतरण, उप विभाजन, पुनर्गठन, लैंड यूज चेंज के लिए शुल्क जमा कराने पर छूट। 15 मार्च 2020 के बाद जारी मांग पत्र पर आवेदक अब इस वर्ष 31 जुलाई तक राशि जमा करा सकेंगे।
-जिन प्रकरणों में 31 दिसम्बर 2019 के बाद भवन निर्माण अवधि खत्म हो चुकी है, इन सभी प्रकरणों में पट्टा, लैंडयूज चेंज आदेश और भवन निर्माण अनुज्ञा में निर्धारित अवधि डेढ़ साल बढ़ाई।

-पट्टा जारी होने के बाद निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं किया और अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2019 को खत्म हो गई, उसमें निर्माण अवधि अब 31 जुलाई 2021 तक होगी।
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