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रेरा ने दी राहत, बिना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ऑफ सेल के बैंक दे सकेंगे ऋण

locationजयपुरPublished: May 10, 2021 04:12:52 pm

Submitted by:

Umesh Sharma

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक बार फिर प्रदेश के प्रोमोटर्स और प्रॉपर्टी खरीदारों को बड़ी राहत दी है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन में एग्रीमेंट ऑफ सेल की रजिस्ट्री नहीं होने से हो रही परेशानी में बड़ी राहत दी गई है।

रेरा ने दी राहत, बिना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ऑफ सेल के बैंक दे सकेंगे ऋण

रेरा ने दी राहत, बिना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ऑफ सेल के बैंक दे सकेंगे ऋण

जयपुर।

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक बार फिर प्रदेश के प्रोमोटर्स और प्रॉपर्टी खरीदारों को बड़ी राहत दी है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन में एग्रीमेंट ऑफ सेल की रजिस्ट्री नहीं होने से हो रही परेशानी में बड़ी राहत दी गई है। पूरी स्टांप ड्यूटी चुका कर खरीदे गए स्टांप पेपर पर की गई एग्रीमेंट ऑफ सेल पर बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था संपत्ति की खरीद के लिए ऋण दे सकेगी। यह ऋण स्वीकृत होने पर खरीदार इस ऋण की किश्तें भी चुका सकेगा। इसके लिए जरूरी नहीं कि एग्रीमेंट ऑफ सेल को रजिस्टर्ड कराया जाए।
लॉकडाउन के कारण पंजीयन कार्यालय बंद होने से दस्तावेजों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इसी परेशानी से निजात दिलाने के लिए अथॉरिटी ने इस मामले में छूट दी है। यह छूट अगले वर्ष 31 मार्च तक लागू होगी। कोरोना की पहली लहर के दौरान भी अथॉरिटी की तरफ से आदेश जारी कर यही छूट दी गई थी। तब इस छूट की अवधि इस वर्ष 31 मार्च तक थी। मौजूदा नियमों के अनुसार कोई भी दस्तावेज निष्पादित होने के 4 महीने में रजिस्टर्ड कराना जरूरी है और इसके बाद कुछ राशि जमा करा कर अवधि 4 महीने से बढ़ाकर 8 महीने की जा सकती है। आठ महीने में भी रजिस्ट्री नहीं होने उस दस्तावेज की वैधता खत्म हो जाती है।

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