विभाग की ओर से जारी आदेशों के तहत ऐसी संस्थाओं और दानदाताओं को निकाय को पहले ही डिमांड बतानी होगी। इसके बाद निकाय की ओर से रसोई संचालक को भोजन पैकेट देने के आदेश दिए जाएंगे। निकाय और रसोई संचालकों को भोजन पैकेट की सूचना को रिकॉर्ड में अंकित करना जरूरी होगा। भोजन पैकेट का आॅर्डर देने वालों को ही खाली पैकेट रसोई संचालक को देने होंगे। अगर वो पैकेट नहीं देते हैं तो इन पैकेट्स की राशि संचालक को पहले ही देनी होगी। ये भोजन पैकेट्स योजना की गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित संख्या के अतिरिक्त होंगे। भोजन पैकेट्स पर इंदिरा रसोई का लोगो भी प्रदर्शित करना होगा। सरकार का यह आदेश दो महीने के लिए प्रभावी रहेगा।
आपको बता दें कि सरकार इंदिरा रसोई योजना को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय ले चुकी है। पिछले दिनों ही कोविड संक्रमित मरीजों को इंदिरा रसोई से निशुल्क भोजन देने की घोषणा की गई थी। साथ ही कलेक्टर्स को अधिकार दिए गए थे कि वो चाहें तो अस्पताल, आइसोलेशन सेंटर और कोविड केयर सेंटर में इंदिरा रसोई के एक्सटेंशन काउंटर भी खोल सकते हैं।