आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत रेड अलर्ट घोषित कर रखा है। ऐसे में सभी विवाह स्थल संचालकों को नोटिस भेजे जा रहे है, जिसमें विवाह समारोहों से सम्बन्धित गतिविधियां संचालित करने के सम्बन्ध में लागू की गई शर्तो का उल्लेख किया गया है। नोटिस में लिखा गया है कि विवाह समारोह केवल एक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है, जिसमें केवल 31 व्यक्ति शामिल हो सकते है। यह कार्यक्रम अधिकतम 3 घंटे आयोजित किया जा सकता है। साथ ही विवाह समारोहों आयोजन की दिनांक एवं समयावधि, विवाह में शामिल होने वाले अतिथियों की पूर्व सूचना उपखण्ड मजिस्ट्रेट को देने सहित कई प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
नोटिस के जरिए सभी विवाह स्थल संचालकों को यह सूचित किया गया है राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें नहीं तो नियमानुसार कार्रवाई जाएगी। निगम के सभी जोन उपायुक्तों द्वारा उनके क्षेत्र में स्थित विवाह स्थलों के लिए नोटिस भिजवाए गए हैं। निगम कार्मिक खुद जाकर नोटिस तामिल करवा रहे हैं। साथ ही जोन कार्यालयों में विवाह स्थलों की निगरानी के लिए क्लस्टर भी बनवाए गए हैं। निगम ने विवाह स्थलों पर निगरानी के लिए जोन में नियुक्त राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है।