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कोविद-19:सैने टाईजर और मास्क की कालाबाजारी पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से मांगा जवाब

(Supreme court of India)सुप्रीम कोर्ट ने (Covid 19 ) कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण उत्पन्न हालात में (Mask) मास्क,(Sanitisers)सैनेटाइजर और (personal Protection equipments) अन्य सुरक्षा उपकरणों की (Black marketing) कालाबाजारी पर (GOI) केन्द्र सरकार से (Reply) जवाब मांगा है। जस्टिस एलएन राव और जस्टिस अब्दुल नजीर की बैंच ने सरकार को 6 अप्रेल तक जवाब पेश करने को कहा है।

जयपुरApr 01, 2020 / 09:24 pm

Mukesh Sharma

जयपुर
(Supreme court of India)सुप्रीम कोर्ट ने (Covid 19 ) कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण उत्पन्न हालात में (Mask) मास्क,(Sanitisers)सैनेटाइजर और (personal Protection equipments) अन्य सुरक्षा उपकरणों की (Black marketing) कालाबाजारी पर (GOI) केन्द्र सरकार से (Reply) जवाब मांगा है। जस्टिस एलएन राव और जस्टिस अब्दुल नजीर की बैंच ने सरकार को 6 अप्रेल तक जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने यह आदेश दिल्ली युनिवर्सिटी के विधि छात्रों के एक संगठन की जनहित याचिका पर दिए। याचिका में कहा है कि मास्क और सैनेटाईजर आवश्यक सेवा में आते हैं और वर्तमान हालात में इनकी फ्री सप्लाई की बेहद आवश्यकता है। याचिका में हालात को देखते हुए मास्क व सैनेटाईजर सहित अन्य मेडिकल सुरक्षा उपकरणों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उपभोक्ता मंत्रायल की 21 मार्च,2020 की अधिसूचना की सख्ती से पालना के लिए स्पेशल टॉस्ट फोर्स गठित करने के आदेश देन की गुहार भी की है। इस अधिसूचना से उपभोक्ता विभाग ने दो प्लाई वाले मास्क की कीमत आठ रुपए और तीन प्लाई की 10 रुपए और सैनेटाईजर की एक बोतल की कीमत 100 रुपए तय की है। इसके बावजूद मेडिकल स्टोर वाले इनकी कालाबाजारी कर रहे हैं।

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