जयपुरPublished: Apr 08, 2020 08:29:28 pm
Mukesh Sharma
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Covid19) कोरोना संक्रमण मरीजों का इलाज में लगे डॉक्टरों सहित पैरा मेडिकल स्टॉफ को (WHO) डब्ल्यूएचओ के (Standard) मापदंडों के अनुसार (Protection kit) सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने पर प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा और एसएमएस अस्पताल प्रिंसिपल से 21 अप्रेल तक (Affidavit) हलफनामा पेश करने को कहा है।
जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Covid19) कोरोना संक्रमण मरीजों का इलाज में लगे डॉक्टरों सहित पैरा मेडिकल स्टॉफ को (WHO) डब्ल्यूएचओ के (Standard) मापदंडों के अनुसार (Protection kit) सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने पर प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा और एसएमएस अस्पताल प्रिंसिपल से 21 अप्रेल तक (Affidavit) हलफनामा पेश करने को कहा है। न्यायाधीश गोवर्धन बाढदार और न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की बैंच ने यह अंतरिम आदेश रामवीर की जनहित याचिका पर दिए। कोर्ट ने याचिका को इस मामले में लिए गए स्व:प्रेरित प्रसंज्ञान के साथ सुनवाई को सूचीबदृध करने के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट एस.के.सिंह ने अजमेर से व्हाटसएप कॉलिंग के जरिए पैरवी की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि एसएमएस अस्पताल की कैंटीन में एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाया गया है। एसएमएस अस्पताल सहित राज्य के अन्य जिलों में डॉक्टरों सहित पैरामेडिकल स्टॉफ को डब्ल्यूएचओ के मापदंडों के अनुसार मास्क,सैनेटाइजर और पीपीटी किट उपलब्ध नहीं कराई हैं। अस्पताल की कैंटीन में मिला संक्रमित व्यक्ति रामगंज और भीलवाडा के समान अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में अनेक लोगों को संक्रमित कर सकता है। अस्पताल से लाखों रुपयों के मास्क गायब होना भी बताया जा रहा है। निर्धारित मापदंड के अनुसार सुरक्षा उपकरण नहीं होने के कारण चिकित्साकर्मियों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। याचिका में गुहार की गई है कि सभी स्वास्थ्यकर्मियों की जांच करवाने के साथ ही उन्हें तत्काल निर्धारित मापदंड की बचाव सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रेल को होगी।