scriptहाईकोर्ट ने फिर कहा,निजी उपयोग के लिए गो पालन नहीं है डेयरी संचालन | Cowherding for personal use is not Dairy farming | Patrika News

हाईकोर्ट ने फिर कहा,निजी उपयोग के लिए गो पालन नहीं है डेयरी संचालन

locationजयपुरPublished: Jul 10, 2020 09:53:23 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (once again reiterated) एक बार फिर दोहराया है कि (personal use) निजी उपयोग के लिए (one cow,buffalo etc) एक गाय, भैंस या अन्य कोई पशु पालन को (Dairy farming) डेयरी संचालन मानकर (can not disconnect the electric and water connection) बिजली-पानी कनेक्शन नहीं काटे जा सकते।

जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (once again reiterated) एक बार फिर दोहराया है कि (personal use) निजी उपयोग के लिए (one cow,buffalo etc) एक गाय, भैंस या अन्य कोई पशु पालन को (Dairy farming) डेयरी संचालन मानकर (can not disconnect the electric and water connection) बिजली-पानी कनेक्शन नहीं काटे जा सकते। कोर्ट ने नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं का बिजली कनेक्शन पुन: बहाल करने को कहा है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश बंशीलाल और गोवन्द नारायण मीणा की याचिकाओं पर दिए। उल्लेखनीय है कि कोर्ट पूर्व में ही ऐसे ही एक मामले में कह चुका है कि निजी आवश्यकता के लिए गौ पालन को डेयरी संचालन नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने कहा है कि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि निजी जरुरत के लिए गाय पालना भारतीय जीवन की पुरानी परम्परा रही है और कोई व्यक्ति इस पुरानी परम्परा को मानने से रोक नहीं सकता। इसके साथ ही घर में एक पशु को पालना गौशाला की परिभाषा में नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता को निगम की ओर से यह बताने को कहा है कि गौशाला की परिभाषा में क्या-क्या शामिल होता है और क्या खंडपीठ के आदेश की पालना में घर में एक गाय पालने को भी डेयरी संचालन बताकर उसका बिजली का कनेक्शन काटा जा सकता है? याचिका में कहा गाय कि उन्होंने निजी जरुरत के लिए घर में एक पशु पाल रखा है लेकिन,नगर निगम ने इसे डेयरी संचालन बताते हुए उनके बिजली कनेक्शन काट दिए।

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