scriptखरीफ फसलों में हुए नुकसान की भरपाई अब फसल बीमा योजना से | Crop insurance scheme now compensates for losses in Kharif crops | Patrika News

खरीफ फसलों में हुए नुकसान की भरपाई अब फसल बीमा योजना से

locationजयपुरPublished: Nov 17, 2019 07:08:40 pm

Submitted by:

firoz shaifi

प्रदेश में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से खरीफ की फसलों में हुए नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हो सकेगी। बीमा के तहत ये भरपाई खेतों में सुखाने के लिए रखी फसल पर ही है।

khareef crop

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जयपुर। प्रदेश में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से खरीफ की फसलों में हुए नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हो सकेगी। बीमा के तहत ये भरपाई खेतों में सुखाने के लिए रखी फसल पर ही है।
बताया जाता है कि इसके लिए प्रभावित बीमित किसान को आपदा के 72 घंटे के भीतर सीधे बीमा कंपनी को टोल फ्री नंबर पर तथा लिखित में अधिकतम 7 दिन में बैंक अथवा कृषि विभाग को सूचना देनी होगी। कृषि विभाग के आयुक्त डॉ. ओम प्रकाश ने बताया कि हाल ही में पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में बेसमौसम बरसात और ओलावृष्टि से खरीफ मौसम की फसलों में नुकसान हुआ है।
खरीफ 2019 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 17 जुलाई को जारी अधिसूचना के बिंदु संख्या 11ख(2) में इसकी भरपाई का प्रावधान है। इसके मुताबिक व्यक्तिगत आधार पर फसल कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों तक सुखाने के लिए रखी गई कटी हुई अधिसूचित फसल को चक्रवात व चक्रवाती वर्षा, बेमौसमी वर्षा, ओलावृष्टि से क्षति की स्थिति में नुकसान का आकलन व्यक्तिगत रूप से बीमित किसान के स्तर पर किए जाने का प्रावधान है।
इसके लिए प्रभावित किसान को आपदा के 72 घंटे के भीतर सीधे बीमा कंपनी को टोल फ्री नंबर पर तथा लिखित में अधिकतम 7 दिन में बैंक अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सूचित करना आवश्यक है।
योजना के प्रावधानों के अनुसार जिला अधिकारियों एवं जिले के लिए अधिसूचित बीमा कंपनी को प्रभावित किसानों की फसलों में हुए नुकसान का व्यक्तिगत आधार पर सर्वे कर सर्वे रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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