परकोटा, क्षेत्र, भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, विद्याधर नगर, आमेर, जालूपुरा, संजय सर्किल, लालकोठी, आदर्श नगर, खोह नागोरियान, मोतीडूंगरी, ट्रांसपोर्ट नगर, जवाहर नगर, मालपुरा गेट, प्रताप नगर, बजाज नगर, गांधी नगर, सांगानेर रामनगरिया, सदर करधनी, करणी विहार, मुरलीपुरा, सिंधी कैंप, झोटवाड़ा, मुहाना और शिप्रापथ, मानसरोवर और शिवदासपुरा,
ज्योति नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी हैं। यहां ड्रोन से निगरानी रखी जा रही हैं।
राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक या कार्य स्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहनने पर 200 रुपए जुर्माना। दुकानदार द्वारा ऐसे व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ हो। किसी वस्तु का विक्रम करने पर 500 रुपए, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपए, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाए जाने पर 500 रुपए, जो व्यक्ति पान गुटखा या तम्बाकू का विक्रय करता हुआ पाए जाने पर 1000 रुपए और सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 100 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
शहर में लॉकडाउन घोषणा के बाद से प्राइवेट और सार्वजनिक परिवहन के साधनों मिनी बस, बस, ऑटो टैक्सी, ई-रिक्शा आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए 566 स्थानों पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी की जा रही है। तथा लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर जयपुर शहर में 27 वाहनों को जब्त किया गया। अब तक की गई कार्रवाई में 16 हजार 905 वाहन जब्त किए गए हैं।
शहर में पांच या पांच से अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठा होने के प्रतिबंध के बावजूद धारा 144 का उल्लंघन किया जा रहा है। पुलिस ने शुक्रवार को 17 व्यक्तियों और विभिन्न प्रकरणों और निरोधात्मक कार्यवाही में 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।
लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों से भिन्न दुकानें खोलने के संबंध में अब तक 489 प्रकरण दर्ज किए गए। पुलिस ने शुक्रवार को तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज किए।