न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या दो दीपा गुजर्र ने जोधपुर विद्युत
वितरण निगम, ठेकेदार मैसर्स महावीर इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जयपुर तथा
युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के वारिसान को 13 लाख 81 हजार
रुपए मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं।
जयपुर•Feb 10, 2016 / 11:48 am•
Hem Sharma