जयपुर

करंट से मौत में 14 लाख का मुआवजा के आदेश

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या दो दीपा गुजर्र ने जोधपुर विद्युत
वितरण निगम, ठेकेदार मैसर्स महावीर इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जयपुर तथा
युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के वारिसान को 13 लाख 81 हजार
रुपए मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं।

जयपुरFeb 10, 2016 / 11:48 am

Hem Sharma

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या दो दीपा गुजर्र ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम, ठेकेदार मैसर्स महावीर इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जयपुर तथा युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के वारिसान को 13 लाख 81 हजार रुपए मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं।

 इस संबध में मृतक महबूब की पत्नी हसीना, पुत्र अकसाना, अब्दुल, मो. साहित एवं माता-पिता की ओर से अधिवक्ता बसंत कुमार आचार्य के मार्फत दावा पेश किया गया था।


दावा में बताया कि 24 अप्रेल-2008 को अप्रशिक्षित महबूब को बिजली कार्य के लिए नोखा के सिंजगुरु गांव में खंभे पर चढ़ा दिया, जिससे उसे करंट आ गया और उसकी मौत हो थी।
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