निलंबित आरएएस पिंकी मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत
निलंबित आरएएस अफसर पिंकी मीना को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। पिंकी मीना को दौसा जिले में 10 लाख की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

जयपुर। निलंबित आरएएस अफसर पिंकी मीना को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। पिंकी मीना को दौसा जिले में 10 लाख की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले आरएएस पिंकी मीणा को हाईकोर्ट ने 11 फरवरी को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। 16 फरवरी को उन्होंने जज से शादी की थी। शादी के बाद 21 फरवरी को दोबारा कोर्ट में सरेंडर करने पर पिंकी मीणा को जेल भेज दिया गया था। तब से पिंकी मीणा जयपुर में घाटगेट स्थित महिला जेल में बंद है।
निलंबित आरएएस पिंकी की तरफ से एडवोकेट वीआर बाजवा ने कहा कि मामले में एसीबी की तरफ से जांच पूरी हो चुकी है। कोर्ट में चालान भी पेश किया जा चुका है। वे महिला हैं। उनकी 16 फरवरी को ही शादी हुई। इसके बाद से वे लगातार जेल में बंद हैं। ऐसे में उनको जमानत दी जानी चाहिए। वहीं एसीबी की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ विभूति भूषण शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए कह कि एसडीएम के पद पर रहते हुए पिंकी मीणा ने 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी।
उनको जमानत देने के बजाए न्यायिक अभिरक्षा में ही रखना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार करने वालों के बीच कड़ा संदेश जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने पिंकी मीना को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
गौरतलब है कि पिंकी मीना 13 जनवरी से न्यायिक हिरासत में है इसी बीच 16 फरवरी को उनकी आरजेएफ अफसर से विवाह हुआ है जिसके लिए हाईकोर्ट ने 11 फरवरी से दस दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इसी से जुड़े मामले में एसीबी ने दौसा के तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल और उनके लिए दलाली करने वाले नीरज मीणा और गोपाल सिंह को भी गिरफ्तार किया है जो अभी न्यायिक हिरासत में है।
यह है मामला
दौसा जिले में हाइवे बनाने वाली कंपनी से रिश्वत में मोटी रकम मांगने की शिकायत एसीबी में आई थी। जिस पर जयपुर मुख्यालय से दौसा गई एसीबी की टीम ने एसडीएम दौसा आरएएस पुष्कर मित्तल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। वहीं एसडीएम बांदीकुई आरएएस पिंकी मीणा को कंपनी से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार किया था।
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