विभाग ने भेजे पत्र में उनके लाइसेंस का निलम्बन करने की अनुशंसा करते हुए निलम्बन कार्रवाई के लिए राजेंद्र कसेरा को लाइसेंस की मूल प्रति के साथ जिला परिवहन कार्यालय बुलाया है तथा नहीं पहुंचने पर एकतरफा कार्रवाई करने की बात कही है। मृतक के पुत्र ने बताया कि कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी के यहां से 22 अगस्त 2019 को लिखे पत्र में मृतक राजेंद्र को 20 अगस्त 19 को बिना सीट बेल्ट लगाए व तेज गति से वाहन चलाने का दोषी पाया गया व उनका लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा की। विभाग ने निलम्बन कार्रवाई के लिए राजेंद्र कुमार कसेरा को लाइसेंस की मूल प्रति के साथ कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया, ताकि मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत लाइसेंस निलम्बन कार्रवाई की जा सके। वहीं परिजनों ने बताया कि मृतक का लाइसेंस 2 व्हीलर का था और वह 2014 तक ही वैध था।
पुलिस ने कोई चालान बनाया होगा। इससे हमारे पास लाइसेंस निलंबन के लिए सूचना आई थी। हमने कार्रवाई करने से पहले जिस नंबर का लाइसेंस था, उसको सूचना दी। आदमी जिंदा या नहीं? इसका हमें पता नहीं चलता।