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आठ साल पहले मरे व्यक्ति ने बिना सीट बेल्ट चलाई कार, विभाग ने कहा लाइसेंस करो निरस्त

locationजयपुरPublished: Sep 14, 2019 12:38:37 am

Submitted by:

vinod

पुलिस और परिवहन विभाग (transport Department) की मानें तो आठ साल पहले मरे एक व्यक्ति (Dead person) ने बिना सीट बेल्ट लगाए (Without seat belts) तेज गति से (High speed) वाहन दौड़ाया। विभाग ने उसको लाइसेंस सहित कार्यालय में उपस्थित होने का नोटिस डाक भेजा और कहा नहीं आने पर लाइसेंस निरस्त (License suspension) कर दिया जाएगा।

आठ साल पहले मरे व्यक्ति ने बिना सीट बेल्ट चलाई कार, विभाग ने कहा लाइसेंस करो निरस्त

आठ साल पहले मरे व्यक्ति ने बिना सीट बेल्ट चलाई कार, विभाग ने कहा लाइसेंस करो निरस्त

-परिवहन विभाग की लापरवाही
-लाइसेंस निलंबन के लिए मृतक के घर भेजा नोटिस

चौमहला (झालावाड़)। परिवहन विभाग (transport Department) की मानें तो आठ साल पहले मरे एक व्यक्ति (Dead person) ने बिना सीट बेल्ट लगाए (Without seat belts) तेज गति (High speed) से वाहन दौड़ाया। विभाग ने उसको दोषी मानते हुए लाइसेंस निलंबन (License suspension) के लिए मृतक के घर नोटिस भेजा (Notice sent) तब घर वालों को विभाग के इस कारनामे का पता लगा। हुआ यों कि जिला परिवहन विभाग (District Transport Department) ने आठ साल पहले दिवंगत हो चुके व्यक्ति के नाम उसके घर बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने का दोष आरोपित करते हुए उसका लाइसेंस निलंबन की अनुशंसा कर दी। डाक से 11 सितंबर को मृतक के घर पहुंचे विभागीय पत्र को देखकर एक बारगी तो परिजन चौंक गए। मामला कस्बा निवासी मृतक राजेंद्र कुमार कसेरा का है। कसेरा की मृत्यु 8 वर्ष पूर्व 5 सितंबर 2011 हो चुकी है।
लाइसेंस के साथ बुलाया कार्यालय
विभाग ने भेजे पत्र में उनके लाइसेंस का निलम्बन करने की अनुशंसा करते हुए निलम्बन कार्रवाई के लिए राजेंद्र कसेरा को लाइसेंस की मूल प्रति के साथ जिला परिवहन कार्यालय बुलाया है तथा नहीं पहुंचने पर एकतरफा कार्रवाई करने की बात कही है। मृतक के पुत्र ने बताया कि कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी के यहां से 22 अगस्त 2019 को लिखे पत्र में मृतक राजेंद्र को 20 अगस्त 19 को बिना सीट बेल्ट लगाए व तेज गति से वाहन चलाने का दोषी पाया गया व उनका लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा की। विभाग ने निलम्बन कार्रवाई के लिए राजेंद्र कुमार कसेरा को लाइसेंस की मूल प्रति के साथ कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया, ताकि मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत लाइसेंस निलम्बन कार्रवाई की जा सके। वहीं परिजनों ने बताया कि मृतक का लाइसेंस 2 व्हीलर का था और वह 2014 तक ही वैध था।
पुलिस ने बनाया होगा चालान
पुलिस ने कोई चालान बनाया होगा। इससे हमारे पास लाइसेंस निलंबन के लिए सूचना आई थी। हमने कार्रवाई करने से पहले जिस नंबर का लाइसेंस था, उसको सूचना दी। आदमी जिंदा या नहीं? इसका हमें पता नहीं चलता।
समीर जैन, जिला परिवहन अधिकारी, झालावाड़

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