शिकायतों की पहले जांच श्रीकरणपुर अधिशासी अभियंता ने की थी, जिसमें सांठ-गांठ कर कनिष्ठ अभियंता पांडे को निर्दोष साबित कर कार्यालय कार्मिकों पर दोष मंढ दिया। बाद में इन्हीं बिन्दुओं पर सिंचित क्षेत्र विकास ओफडी वृत श्रीकरणपुर के अधीक्षण अभियंता ने की तो उन्होंने पांडे को दोषी माना। वहीं संपर्क पोर्टल में भी शिकायत की गई। इसकी जांच आरोपी की पत्नी अधिशासी अभियंता हरीश पांडे ने की। उन्होंने शिकायत को ही दो बार रद्द कर दिया।
आरटीआई में सामने आया कि पांडे पंजिका में सप्ताह में दो-दो रविवार दिखाते हैं। बिना अनुमति के उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर काट-छांट कर अवकाश लेना, कार्यालय अध्यक्ष की अनुमति के बिना रजिस्टर में उपस्थिति को काटना सहित सरकारी पद का दुरुपयोग करने आदि की शिकायतें की गई थी।