जयपुर

ड्यूटी पर रहते कोरोना से मौत पर आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख

Corona Updates : राजकीय ड्यूटी ( Government Duty ) के दौरान कोरोना वायरस इंफेक्शन ( Corona Virus infection ) से मौत होने पर अब ऑटोनॉमस बॉडीज, बोर्ड ( Board ) और कॉरपोरेशन ( corporations ) कार्मिकों के आश्रितों/ परिवारजनों को भी सरकारी योजना का लाभ मिलेगा।

जयपुरApr 27, 2020 / 07:01 pm

Ashish

ड्यूटी पर रहते कोरोना से मौत पर इन कार्मिकों के आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख

जयपुर
Corona Updates : राजकीय ड्यूटी ( Government Duty ) के दौरान कोरोना वायरस इंफेक्शन ( Corona Virus infection ) से मौत होने पर अब ऑटोनॉमस बॉडीज, बोर्ड ( Board ) और कॉरपोरेशन ( corporations ) कार्मिकों के आश्रितों/ परिवारजनों को भी सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति में इन कार्मिकों के आश्रितों को 50 लाख की अनुग्रह राशि मिलेगी। वित्त विभाग के रूल्स डिवीजन ने इस बारे में सोमवार को स्पष्टीकरण जारी किया है।
दरअसल, कोरोना संकट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर सरकार ने कोरोना वॉरियर्स के लिए हाल ही में एक बड़ा निर्णय किया है। इसके मुताबिक राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को कोरोना अभियान से संबंधित ड्यूटी पर रहते हुए कोरोना संक्रमण की वजह से आकस्मिक मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए की सहायता राशि आश्रित परिवार को दी जाएगी।
गौरतलब है कि भारत सरकार ने सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ही 50 लाख का बीमा करवाने का फैसला लिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसका दायरा बढ़ाया है। राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा अन्य सभी राज्य कर्मचारियों ( पटवारी,ग्राम सेवक,कांस्टेबल इत्यादि ), संविदा कर्मचारी ( सफाई कर्मचारी,स्वास्थ्य कर्मचारी इत्यादि ) एवं मानदेय कर्मचारी ( होम गार्ड,सिविल डिफेंस,आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आशा इत्यादि ) की कोरोना अभियान के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए कोरोना संक्रमण की वजह से आकस्मिक मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मृतक कार्मिक के आश्रित या परिवारजन को देने का निर्णय पूर्व में ही लिया जा चुका है। इस निर्णय को लेकर सोमवार को स्पष्टीकरण जारी किया गया।

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