31 अगस्त तक पंजीकरण नहीं तो कार्यवाही
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश में राजस्थान क्लिनिकल एस्टाबिलिशमेंट एक्ट को लागू करने की तैयारी कर ली है। निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों के एक्ट के तहत पंजीकरण की गाइड लाइन स्वास्थ्य विभाग को भेजी है। जिसे विभाग ने स्वीकार करते हुए निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी डायग्नोस्टिक सेंटर 31 अगस्त 2019 तक पंजीकरण कराना जरूरी होगा।
केन्द्र सरकार के क्लिनिकल एस्टाबिलिशमेंट एक्ट के दायरे में लाने के लिए निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों के लिए नियम कायदे तय कर दिए है। केन्द्र सरकार निजी अस्पतालों के लिए फिलहाल गाइड लाइन तय नहीं कर सकी है। लिहाजा इन अस्पतालों का एक्ट के तहत प्रोविजनल पंजीकरण किया जा रहा है।
निजी अस्पताल और डायग्नोस्टिक संचालक इलाज और जांच के नाम पर गरीब मरीजों से मोटी रकम वसूलते हैं। अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों के खिलाफ विभाग को शिकायतें तो मिलती थी, लेकिन मजबूत कानून नहीं होने पर इसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो पाती थी। अब गरीब मरीजों को राहत मिलेगी।