हालांकि बताया जाता है कि सरकार के दिशा निर्देशों के चलते समय-समय पर गाइड लाइन में बदलाव भी किया जा सकता है।
टोल नाके खुलेंगे,परिवहन सेवा ठप्प
जिला कलेक्टर डॉ. जोगाराम ने बताया कि जयपुर जिले के टोल नाके आज रात 12 बजे से खुल जाएंगे। मजदूरों के आने-जाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। सार्वजनिक स्थलों और परिवहन सेवा के वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें, मेट्रो और रेल सेवाएं प्रतिबंधित रहेगी।
इन सेवाओं में मिलेगी छूट
जोगाराम ने बताया कि जयपुर शहर के हाई रिस्क एरिया को छोड़कर शहर के अन्य इलाकों में कलसे आवश्यक सेवाएं शुरू होंगी। रीको एरिया में खाद्य सामग्री सहित अन्य आवश्यक औद्योगिक इकाइयों को शुरू किया जाएगा।
होम डिलीवरी, ई-कॉमर्स और कोरियर सर्विस को अनुमति दी जाएगी, लेकिन, इसके लिए राजकोप सिटीजन एप पर अप्लाई कर अनुमति लेनी होगी। शव यात्रा में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।
इन पर रहेगा प्रतिबंध
जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइड लाइन के मुताबिक
होटल, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, साइकिल और कैब समूह सेवाएं प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल मैदान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बार पर प्रतिबंध रहेगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य समारोहों पर पाबंदी रहेगी।