ऐसे लोगों के खिलाफ ‘द राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1957, और द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर जोगाराम का कहना है कि जयपुर जिले में अगर किसी भी व्यक्ति में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण हैं और वे जान बूझकर जांच नहीं रहा है, और वह होम आइसोलेशन में भी नहीं है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जोगाराम ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने के बाद अगर कोई शख्स इस बात को छिपाता है तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा कई क्वारन्टाइन सेन्टर में प्रशासन और चिकित्सा विभाग की निगरानी में रखे गए व्यक्ति मेडिकल प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे यानी क्वारन्टाइन सेंटर को गैरकानूनी रूप से छोड़ेंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा।
मेडिकल टीमों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को भी नहीं छोड़ेगे
जिला कलेक्टर ने पूर्व घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए कहा कि अगर किसी भी मौहल्ले में मेडिकल टीमें कोरोना वायरस संक्रमण की आशंतका के चलते स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आती हैं तो उनके साथ सहयोग किया जाए, उनके साथ किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार किया जाता है तो ऐसे लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा।
ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर ने की कमेटियों का गठन किया है।