स्कूल संचालकों को दो टूक चेतावनी
जिला बाल वाहिनी समिति की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव की अध्यक्षता में हुई। निजी स्कूलों व कॉलेजों की बसों में सुरक्षा के प्रबंध नहीं होने के कई मामले सामने आने पर यादव ने चिंता जताते हुए स्कूल संचालकों को दो टूक चेतावनी दी कि वे हर हाल में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक बसों में आवश्यक प्रबंध कर लें।
जिला बाल वाहिनी समिति की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव की अध्यक्षता में हुई। निजी स्कूलों व कॉलेजों की बसों में सुरक्षा के प्रबंध नहीं होने के कई मामले सामने आने पर यादव ने चिंता जताते हुए स्कूल संचालकों को दो टूक चेतावनी दी कि वे हर हाल में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक बसों में आवश्यक प्रबंध कर लें।
बच्चों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं
यादव ने कहा कि अब किसी भी स्थिति में बच्चों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूलों में अगर पुरानी व खटारा बसें है, उन्हें तुरंत प्रभाव से हटा दें। बसों में कोई सुविधा नहीं है, चालक नशे का आदी है और कोई हादसा होता है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्कूल संचालक की होगी। स्कूल बसों में बच्चों को चढ़ाने व उतारने के लिए कंडक्टर लगाया जाएगा या एक-एक शिक्षक की नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि बसों के आगे बालक बैठे और पीछे की सीटों पर बालिकाओं को बिठाया जाए। उन्होंने कहा कि बस का कलर, आपातकालीन नम्बर, मेडिकल कीट, सीसीटीवी कैमरा, रिफ्लेक्टर लगाए, चालक के चरित्र प्रमाण पत्र बनवाए जाएं।
यादव ने कहा कि अब किसी भी स्थिति में बच्चों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूलों में अगर पुरानी व खटारा बसें है, उन्हें तुरंत प्रभाव से हटा दें। बसों में कोई सुविधा नहीं है, चालक नशे का आदी है और कोई हादसा होता है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्कूल संचालक की होगी। स्कूल बसों में बच्चों को चढ़ाने व उतारने के लिए कंडक्टर लगाया जाएगा या एक-एक शिक्षक की नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि बसों के आगे बालक बैठे और पीछे की सीटों पर बालिकाओं को बिठाया जाए। उन्होंने कहा कि बस का कलर, आपातकालीन नम्बर, मेडिकल कीट, सीसीटीवी कैमरा, रिफ्लेक्टर लगाए, चालक के चरित्र प्रमाण पत्र बनवाए जाएं।
निजी स्कूलों में जरूरी सुविधाओं के बारे में बताया
बैठक के प्रारंभ में जिला परिवहन अधिकारी अनिल पंड्या ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक निजी स्कूलों में जरूरी सुविधाओं के बारे में बताया। इस दौरान शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, बस एसोसिएशन, ऑटो यूनियन के कार्यकर्ता भी मौजूद थे।
बैठक के प्रारंभ में जिला परिवहन अधिकारी अनिल पंड्या ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक निजी स्कूलों में जरूरी सुविधाओं के बारे में बताया। इस दौरान शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, बस एसोसिएशन, ऑटो यूनियन के कार्यकर्ता भी मौजूद थे।
यह है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन
– स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।
– स्कूल में स्कूल, पुलिस थाना, चालक के मोबाइल नम्बर अंकित किए जाएं।
– बस चालक के साथ सभी स्टाफ का पुलिस से चरित्र सत्यापन कराया जाएं।
– स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।
– स्कूल में स्कूल, पुलिस थाना, चालक के मोबाइल नम्बर अंकित किए जाएं।
– बस चालक के साथ सभी स्टाफ का पुलिस से चरित्र सत्यापन कराया जाएं।