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आॅन लाइन क्लास और फीस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने तीन दिन में मांगी रिपोर्ट

locationजयपुरPublished: Jun 23, 2020 08:00:18 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

(DLSA Jaipur Distt) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला ने (Online class) आॅन लाइन क्लास और (school Fee ) फीस के संबंध में (cognizance) प्रसंज्ञान लेकर (Distt education officer) जिला शिक्षा अधिकारी,(child devlopment deptt) बाल अधिकारिता विभाग और (collector) कलक्टर से रिपोर्ट मांगी है।

जयपुर

(DLSA Jaipur Distt) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला ने (Online class) आॅन लाइन क्लास और (school Fee ) फीस के संबंध में (cognizance) प्रसंज्ञान लेकर (Distt education officer) जिला शिक्षा अधिकारी,(child devlopment deptt) बाल अधिकारिता विभाग और (collector) कलक्टर से रिपोर्ट मांगी है।
प्राधिकरण ने यह आदेश एक छठी कक्षा के बच्चे के गुमनाम पत्र पर प्रसंज्ञान लेकर दिए हैं। सचिव सत्यप्रकाश सोनी ने अपने आदेश में कहा है कि जयपुर जिले में निजी स्कूलों में पढने वाले बच्चों और अभिभावकों की ओर से आॅन लाइन क्लास में भाग लेने के लिए दबाव डालने और फीस जमा नहीं करवाने पर बच्चों का नाम काटने की धमकियां देने की शिकायतें मिल रही हैं। प्राधिकरण ने निम्न बिंदुओं पर तीन दिन में जानकारी मांगी है—
.महामारी के दौर में बच्चों को आॅन लाइन क्लास के संबंध में राज्य सरकार या शिक्षा विभाग ने कोई गाइड लाईन जारी की हैं।
.निजी स्कूलों ने आर्थिक या स्वास्थ्य कारणों से आॅन लाइन क्लास अटेंड करने में असमर्थ बच्चें के लिए किन गाइड लाईन का पालना हो रह है ।
.क्या सरकार ने आर्थिक रुप से कमजोर बच्चों की फीस में छूट देने के लिए कोई दिशा निर्देश दिए हैं।
.आठवीं कक्षा तक के बच्चे स्वयं मोबाइल फोन या लैपटॉप आदि का इस्तेमाल करने में पर्याप्त कुशल नहीं होते हैं। ऐसे बच्चों की आॅन लाईन क्लास के जरिए पढाई की शिक्षा विभाग के क्या प्रस्ताव हैं।
.क्या फीस का भुगतान नहीं करने वाले बच्चों के नाम स्कूल और आॅन लाईन क्लास से काटा जा सकता है और सरकार के इस संबंध में दिशा निर्देश क्या हैं।
.बाल अधिकारिता विभाग आॅन लाईन क्लास से बच्चों के स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव के आकलन के लिए क्या प्रयास कर रहा है।
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