scriptहल्के में नहीं लें, संक्रमण फैलाने वाले और छुपाने वाले अपराधी हैं | Do not take lightly, infection spreaders and concealers are the culpri | Patrika News

हल्के में नहीं लें, संक्रमण फैलाने वाले और छुपाने वाले अपराधी हैं

locationजयपुरPublished: Mar 16, 2020 10:08:36 pm

Submitted by:

Vijay Sharma

भारतीय दंड संहिता की धारा 270 और 271 के तहत दंडनीय अपराध हैसरकार के आदेश के बाद भी शहर में स्कूल, जिम चल रहीं

जयपुर। अगर आप कोरोना वायरस को लेकर गंभीर नहीं और हल्के में ले रहे हैं तो सावधान रहिए। संक्रमित वायरस को फैलाने और छुपाने वालों को सजा हो सकती है। यहां तक कि दो साल की जेल भी जाना पड़ सकता है। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि भारतीय दंड संहिता की धारा 270 और 271 के तहत दंडनीय अपराध माना गया है। फौजदारी अधिवक्ता भंवर सिंह चौहान के अनुसार दोनों धाराओं में संक्रमित बीमारी को फैलाने वालों को अपराधी माना गया है। इतना ही नहीं, आइपीसी की धारा 188 के तहत अपराधी के खिलाफ परिवाद भी दायर किया जा सकता है।
गौरतलब है कि केन्द्र सहित राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को माहामारी घोषित कर दिया है। सरकार ने जयपुर सहित प्रदेशभर में सभी स्कूल, जिम, सिनेमाघरों को बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं, संदिग्ध मरीजों को तुरंत आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करने के आदेश जारी किए हैं। पिछले ही दिनों जयपुर कलक्टर ने एडवाइजरी जारी कर शहर में जिम, स्कूल, कोचिंग संस्थानों को बंद करने का जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है।

लापरवाही का काला सच यह———

बिना हाजिरी चल रहे स्कूल, चोरी छिपे जिम
जिला प्रशासन से लेकर सरकार के सख्त आदेशों के बाद भी शहर में संस्थानों की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। बिना हाजिरी किए स्कूलों को संचालित किया जा रहा है, वहीं जिम भी चोरी छिपे चल रही हैं। पत्रिका ने पड़ताल की तो जानकारी सामने आई। सांगानेर पेट्रोल पम्प के पास स्थित एक निजी स्कूल संचालित किया जा रहा है। रिकॉर्ड छुपाने के लिए बच्चों की हाजरी नहीं की जा रही है। वहीं, गोपालपुरा मोड स्थित एक जिम को भी चोरी छिपे संचालित किया जा रहा है। इधर महेश नगर इलाके में बेखौफ लाइब्रेरी संचालित की जा रही हैं। इनके खिलाफ पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

शिक्षा अधिकारी ने वापस लौटाए विद्यार्थी
इधर, सरकार के स्कूलों के बंद करने के आदेश के बाद भी स्कूल खोलने और परीक्षा संचालित करने की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सोमवार को कार्रवाई की। जिला शिक्षा अधिकारी रामचंद पिलानिया ने बताया कि मानसरोवर स्थित एक निजी स्कूल बस में बच्चे परीक्षा देने जा रहे थे। इनकी स्कूल में सामान्य परीक्षा थी। सूचना पर शिक्षा अधिकारी की टीम ने स्कूल से जानकारी मांगी। इस पर स्कूल प्रशासन ने माना कि कई बच्चे गलती से आ गए। इसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। स्कूल को सिर्फ बोर्ड परीक्षा के लिए ही संचालित किया जा सकता है।
जो भी आदेशों का उलंघन कर रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए पुलिस और जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर टीमें बनाई गई हैं। अगर कहीं भी ऐसी शिकायत मिले जिला प्रशासन को सूचना कर सकते हैं। डॉ जोगाराम, कलक्टर जयपुर
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