सिविल और क्रिमिलन रुल्स के अनुसार अधीनस्थ अदालतें किसी प्रकरण में अनियमितता या गलती होने पर जिलाधीश,आईजी या डीजीपी को उचित कार्रवाई के लिए कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए वह सीनियर पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को अदालत में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते और यदि सामान्यत: एेसा किया तो हाईकोर्ट इसे गंभीरता से लेगा। हालांकि अधीनस्थ अदालतें बहुत आवश्यक होने पर या असाधारण स्थितियों में सीनियर पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को अदालत में तलब कर सकेगें।