लिहाजा अब प्रदेश सभी जिलों में होम आईसोलेट और संस्थागत क्वारेंटाइन सेंटरों का सौ फीसदी सत्यापन करने के निर्देश कलक्टरों को दिए गए हैं। जिला कलक्टर पांच ऐसे घरों का भौतिक सत्यापन करेंगे जहां संक्रमित मरीज रह रहा है। जिससे यह पता चल सके कि संक्रमित व्यक्ति लाइन की पालना के हिसाब से घर में ही है या फिर बाहर घूम रहा है। इसके अलावा कलक्टर,अतिरिक्त कलक्टर, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उपखंड अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं जिले में एक संस्थागत क्वारेंटाइन सेंटर का भौतिक सत्यापन करेंगे।
वहीं सौ फीसदी सत्यापन के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी और एक चिकित्सक को शामिल कर एक टीम गठित करने के निर्देश भी दिए हैं। कलक्टरों को भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट 13 जुलाई तक स्टेट क्वारेंटाइन प्रभारी और सार्वजनिक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गूप्ता को भेजनी है।