प्रकरण के अनुसार 13 फरवरी को एमजीडी स्कूल के सामने अभियुक्त शराब पीकर लो-फ्लोर बस चलाता हुआ मिला। उसने पुलिस को लाइसेंस भी नहीं दिया था। यातायात पुलिस ने उसकी जांच की तो उसने अत्यधिक मात्रा में शराब पी रखी थी। टेस्ट में 99 एमजी प्रति 100 एमएल शराब का सेवन कर रखा था। जबकि मोटर व्हीकर एक्ट में 30 एमजी प्रति 100 एमएल का मानक है।