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सवारियों का तोड़ा विश्वास, शराबी बस चालक को दो दिन की जेल

locationजयपुरPublished: Feb 14, 2020 10:01:39 pm

Submitted by:

Devendra Sharma

– शराबी लो-फ्लोर बस चालक को 2 दिन की जेल एवं 2600 रुपए का जुर्माना

Accident

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जयपुर. लो-फ्लोर बस जयपुर परिवहन व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, चालक पर भरोसा करके लोग उसमें सफर करते हैं। लेकिन अभियुक्त चालक ने विश्वास तोड़ कर सवारी, राहगीरों एवं उनके परिवारों को अत्यंत जोखिम में डालता है। जिससे समाज एवं राष्ट्र को अपूरणीय जन, धन की हानि होती है और उसकी पूर्ति किया जाना भी असंभव है। ऐसे में चालक पर कठोर रूख अपनाया जाना जरूरी है। शराब पीकर लो फ्लोर चलाने के एक मामले में महानगर मजिस्ट्रेट (क्रम-27) मोहित व्यास ने अपने आदेश में यह लिखा। लो-फ्लोर चालक प्रवीण कुमार को मजिस्ट्रेट ने दो दिन की जेल व 2600 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

प्रकरण के अनुसार 13 फरवरी को एमजीडी स्कूल के सामने अभियुक्त शराब पीकर लो-फ्लोर बस चलाता हुआ मिला। उसने पुलिस को लाइसेंस भी नहीं दिया था। यातायात पुलिस ने उसकी जांच की तो उसने अत्यधिक मात्रा में शराब पी रखी थी। टेस्ट में 99 एमजी प्रति 100 एमएल शराब का सेवन कर रखा था। जबकि मोटर व्हीकर एक्ट में 30 एमजी प्रति 100 एमएल का मानक है।
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