वाहन चालकों का लाइसेंस (
Driving Licence ) सस्पैंड नहीं हो इसलिए चालक वाहन जब्त होने पर कोर्ट में झूठा शपथ पत्र दे देते हैं, जिसमें कहा जाता है कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। अब पुलिस तभी जब्त वाहन छोड़ेगी जब चालक लाइसेंस बनवाकर लाएगा। साथ ही कोर्ट में जुर्माने की राशि भी जमा करवानी होगी। पुलिस वाहन मालिक से भी एक हजार रुपए का जुर्माना लेगी। यातायात पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुछ वाहन चालकों के शपथ पत्र की जांच की तो सामने आया कि उन्होंने झूठा शपथ पत्र दिया है। अब यदि किसी वाहन चालक ने झूठा शपथ पत्र दिया है, तो उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज होगा।
13 ने दिए झूठे शपथ पत्र
यातायात पुलिस ने बताया कि पिछले दिनों शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई कर गाड़ी जब्त की गई, तो चालकों ने झूठे शपथ पत्र सौंपकर वाहन छुड़वा लिए। शपथ पत्रों की जांच में फर्जी पाए गए। कई वाहन चालकों ने अब नया ही रास्ता निकाल लिया है। गाड़ी जब्त होने पर चालक वाहन को छोड़कर ही चला जाता है।
इनका कहना है प्रारंभिक जांच में 13 शपथ पत्र झूठे होने की बात सामने आए हैं। फर्जी पाए जाने पर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। शपथ पत्र में चालक बताते हैं कि लाइसेंस बनवाने पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा। हालांकि तब भी पुलिस उस लाइसेंस को निरस्त करवाने के लिए भेजेगी।
– राहुल प्रकाश, डीसीपी ट्रैफिक