दोनों एफआइआर में कोई फर्क नहीं
एससीआरबी के डीआइजी शरत कविराज ने बताया कि थाने में सीधी दर्ज एफआइआर और ई-एफआइआर में कोई फर्क नहीं है। दोनों एफआइआर का अनुसंधान एक समान होता है। ई-एफआइआर व्यवस्था का प्रचार करेंगे, ताकि लोगों को वाहन चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में नहीं जाना पड़े।
ऐसे करवा सकते हैं ई-एफआइआर दर्ज
ऑनलाइन एसएसओ आइडी बनाकर ई-एफआइआर दर्ज करवाई जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सुविधा सिर्फ एक्सीडेंट के लिए ही है। जिसमें कोई जनहानि या फिर कोई विवाद न हुआ है।
थाना पुलिस की अभी यह व्यवस्था
चोरी की सूचना मिलने के बाद थाना पुलिस पीड़ित को 24 घंटे तक इधर-उधर वाहन को तलाशने की नसीहत देती है। परिवादी शिकायत लेकर अधिकारियों के यहां नहीं पहुंच जाए, इसके लिए वाहन की तलाश में नाकाबंदी करवाने का आश्वासन भी देती है। सिफारिश होने पर उसी दिन या अगले दिन चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। सिफारिश नहीं होने पर पीड़ित को चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कई चक्कर कटवाती है।