मीना ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उपलब्ध बजट या राशि का उपयोग ई-मित्र कियोस्क के संचालन में नहीं कर सकेगें। राशन डीलर को ई-मित्र केन्द्र स्थापित करने में किसी भी प्रकार की वित्तीय, तकनीकी या अन्य कोई सहायता नहीं दी जाएगी। उचित मूल्य दुकानदार की ओर से निर्धारित की गई शर्तों का पालना नहीं करने पर नियमानुसार लाइसेन्स निरस्त कर दिया जाएगा।