राजस्थान नगर पालिका अधिनियिम 2009 में उल्लेखित धाराओं के तहत नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में संचालित सभी होटल, रेस्टोरेन्ट आदि के संचालकों को निगम से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बिजनेस रिफाॅर्म्स एक्शन प्लान के तहत सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार विभाग के साथ समन्वय कर ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है।
यूं बनेंगे लाइसेंस मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. रश्मि कांकरिया ने बताया कि ऑनलाइन नया ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने या पुराने ट्रेड लाइसेंस के नवीनीकरण के लिये सबसे पहले SSO.Rajasthan.Gov.in पर जाकर एलएसजी ऑनलाइन सर्विसेज का चयन करना होगा। उसके बाद नए ट्रेड लाइसेंस और रिन्यूवल ट्रेड लाइसेंस के आइकन खुलेंगे। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, काॅमर्शियल लीज डीड (भू—स्वामित्व दस्तावेज) आदि अपलोड कर आवेदन कर सकते है। निगम द्वारा आवश्यक कार्रवाई के बाद ऑनलाइन ही नया ट्रेड लाइसेंस या पुराने का नवीनीकरण कर दिया जाएगा।