माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर की ओर से प्रदेश के ऐसे शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं, जो इस वित्तीय वर्ष में अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहे हैं। बालिका उपहार योजना के तहत शिक्षा विभाग ने राजकीय सेवा में कार्यरत समस्त श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों से उनकी बेटी की शादी के लिए आवेदन मांगे हैं। इस योजना के तहत बेटी को 11 हजार रुपए उपहार स्वरूप दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, डाईट प्राचार्य, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा को पत्र लिखकर कर्मचारियों से आवेदन करने के लिए कहा है।
हर साल 500 बेटियों को मिलेगा लाभ
योजना का लाभ 2018—19 से हितकारी निधि के नियमित अंशदाता को ही देय होगा। योजना का लाभ सेवाकाल में एक बार ही कार्मिक को मिलेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 500 बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। 18 वर्ष से कम आयु होने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बेटी की शादी के दो महीने तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन में देरी होने पर लाभ नहीं मिल सकेगा।
योजना का लाभ 2018—19 से हितकारी निधि के नियमित अंशदाता को ही देय होगा। योजना का लाभ सेवाकाल में एक बार ही कार्मिक को मिलेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 500 बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। 18 वर्ष से कम आयु होने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बेटी की शादी के दो महीने तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन में देरी होने पर लाभ नहीं मिल सकेगा।
ये देनी होगी जानकारी
कार्मिक को उपहार योजना का लाभ लेने के लिए हितकारी निधि का एक आवेदन पत्र भरना होगा। इसमें कर्मचारी का नाम, पद, पदस्थापन स्थान, स्थाई पता, फोन नंबर, हितकारी निधि अंशदान 2018—19 की प्रति, एम्पलाई आईडी, पुत्री का नाम, जन्म तिथि, सैकण्डरी की अंकतालिका, विवाह की निर्धारित तिथि, शादी का कार्ड और कार्मिक का बैंक खाता नंबर देना होगा। आवेदन पत्र को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अध्यक्ष हितकारी निधि के भेजना होगा।
कार्मिक को उपहार योजना का लाभ लेने के लिए हितकारी निधि का एक आवेदन पत्र भरना होगा। इसमें कर्मचारी का नाम, पद, पदस्थापन स्थान, स्थाई पता, फोन नंबर, हितकारी निधि अंशदान 2018—19 की प्रति, एम्पलाई आईडी, पुत्री का नाम, जन्म तिथि, सैकण्डरी की अंकतालिका, विवाह की निर्धारित तिथि, शादी का कार्ड और कार्मिक का बैंक खाता नंबर देना होगा। आवेदन पत्र को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अध्यक्ष हितकारी निधि के भेजना होगा।