सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला राज्य सरकार की अर्जी पर सुनाया है। इससे पहले जयसिंह बनाम राज्य सरकार मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर सभी पंचायतों में चुनाव कराने की गुहार लगाई थी।इससे पहले पंचायती राज चुनावों को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई को लेकर अर्जी दायर की थी।
सरकार की ओर से पेश की गई अर्जी में शेष बची सभी पंचायतों में चुनाव कराने की गुहार लगाई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट मेंसुनवाई के लिए 24 तारीख तय की की गई थी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को राजस्थान हाइकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसके जरिए राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायतों के पुनर्गठन के संशोधन आदेश को स्टे किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानूनी पेंच फंस गया, जब कई प्रभावित और अप्रभावित पंचायतों में चुनाव आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिए।