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42 नगर निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित, 11 को मतदान, 13 को होगी मतगणना

locationजयपुरPublished: Nov 07, 2020 09:08:16 pm

Submitted by:

rahul

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 11 जिलों की 42 नगरीय निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है।

जयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 11 जिलों की 42 नगरीय निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन निकायों में सदस्य पदों के लिए मतदान 11 दिसंबर, अध्यक्ष पद के लिए 20 दिसंबर और उपाध्यक्ष पद के लिए 21 दिसंबर को मतदान होगा। 1520 वार्डों के 2310 मतदान केंद्रों पर 12 लाख 75 हजार से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।
23 से नामांकन —
चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि सदस्य पद के लिए 23 नवंबर को लोक सूचना जारी होने के साथ नामांकन पत्र भरने शुरू हो जाएंगे। नामांकन पत्र 27 नवंबर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 1 दिसंबर प्रातः 10ः30 बजे से होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन 3 दिसंबर अपराह्न 3 बजे तक वापस ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 दिसंबर को किया जाएगा। 11 दिसंबर को प्रातः 8 से सायं 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना 13 दिसंबर (रविवार) प्रातः 9 बजे से होगी।
अध्यक्ष के लिए 14 दिसंबर को लोक सूचना —
अध्यक्ष के लिए 14 दिसंबर को लोक सूचना जारी होगी। नामांकन पत्र 15 दिसंबर अपराह्न 3 बजे तक पेश किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच की तिथि 16 दिसंबर को होगी, जबकि 17 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापिस ली जा सकेगी। चुनाव चिन्हों का आवंटन 17 दिसंबर को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष के लिए मतदान 20 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक किया जाएगा, जबकि मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन 21 दिसंबर को होगा।
12 लाख 75 हजार मतदाता 999 मतदाता कर सकेंगे मतदान
42 नगरीय निकायों के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 20 जुलाई 2020 को किया जा चुका है। इन निकायों की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय कुल 12 लाख 75 हजार 999 मतदाता हैं, जिनमें से 663984 पुरुष, 611992 महिला और 23 अन्य मतदाता हैं।
नपा सदस्य के लिए 1 लाख व नप सदस्य के लिए 1.50 लाख चुनाव खर्च —
निकाय चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग, कट आउटों, होर्डिग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों केे अनुसार नगरपालिका सदस्य के लिए यह सीमा एक लाख रूपए एवं नगर परिषद सदस्य के लिए 1 लाख 50 हजार रूपए निर्धारित की गई है।
संबंधित जिलों में आचार संहिता लागू
चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव के लिए बड़ी संख्या में कार्मिकों और अधिकारियों की आवश्यकता होगी, अतः इन जिलों में समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
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