scriptआवश्यक सेवा से जुड़े उद्योगों के कर्मचारी और मालिकों के बनेंगे अनुमति पत्र | Emergency Idustries Employee Get Passes On Corona Lock Down | Patrika News

आवश्यक सेवा से जुड़े उद्योगों के कर्मचारी और मालिकों के बनेंगे अनुमति पत्र

locationजयपुरPublished: Mar 30, 2020 07:31:11 pm

Submitted by:

Umesh Sharma

कोरोना (COVID-19) संक्रमण की रोकथाम के लिए देश और प्रदेश में लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े उद्योगों के कर्मचारियों के आवागमन अनुमति पत्र बनाने का निर्णय लिया है। ये अनुमति पत्र निर्धारित अवधि के लिए कर्मचारियों के निवास से कार्यस्थल तक जाने के लिए मान्य होंगे।

आवश्यक सेवा से जुड़े उद्योगों के कर्मचारी और मालिकों के बनेंगे अनुमति पत्र

आवश्यक सेवा से जुड़े उद्योगों के कर्मचारी और मालिकों के बनेंगे अनुमति पत्र

जयपुर।

कोरोना (COVID-19) संक्रमण की रोकथाम के लिए देश और प्रदेश में लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े उद्योगों के कर्मचारियों के आवागमन अनुमति पत्र बनाने का निर्णय लिया है। ये अनुमति पत्र निर्धारित अवधि के लिए कर्मचारियों के निवास से कार्यस्थल तक जाने के लिए मान्य होंगे। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने सोमवार को आदेश पारित कर संबंधित विभागों को सूचित किया है। उद्योग विभाग ने अपने 26 मार्च के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए यह आदेश जारी किया है। यह अनुमति उद्योग विभाग की 12 सूत्री शर्तों के आधीन रहेगी।
आदेश के अनुसार एक ही जिले में आवागमन के लिए संबंधित जिला कलेक्टर की अनुमति के अधीन रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाई के आवेदनों के निस्तारण के लिए सम्बंधित रीको इकाई प्रमुख, क्षेत्रीय प्रबंधक और ज़िला स्तर पर नियुक्त रीको अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। रीको क्षेत्र के बाहर स्थित इकाई के लिए संबंधित जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक अधिकृत किए गए हैं। जिन औद्योगिक संस्थाओं का संचालन एक से अधिक जिलों से हो रहा है वे आवेदन संबंधित जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक या रीको इकाई प्रमुख को कर सकेंगे। प्राप्त आवेदन संबंधित कलेक्टर की अनुशंसा के साथ उद्योग आयुक्त या रीको प्रबंध निदेशक को भेजा जाएगा।

श्रमिकों को घर पर वेतन उपलब्ध कराने के लिए भी मिलेगा अनुमति पत्र

अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों के स्वास्थ्य और कुशलक्षेम को लेकर गम्भीर हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी संस्थान अपने कर्मचारियों को लॉकडाउन की अवधि का वेतन काटे बिना वेतन देने की व्यवस्था करें। इसके लिए जहां तक सम्भव हो ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयोग किया जाए। जिन श्रमिकों के पास बैंक खाते नहीं हैं उन्हें घर जाकर वेतन देने के लिए इन संस्थाओं के चुनिंदा कर्मचारियों को आवागमन पास उपलब्ध कराए जाएंगे। ये आदेश सोमवार को एसीएस इंडस्ट्रीज और एमएसएमई सुबोध अग्रवाल ने सभी पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और श्रम आयुक्त को जारी किए है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो