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जयपुर

बच्चों से कराया काम, अब जिन्दगी भर रहना होगा जेल में, कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

मासूमों से छीना बचपन, अब भुगतना होगा आजीवन कारावास, बालश्रम मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा

जयपुरDec 19, 2020 / 09:20 pm

pushpendra shekhawat

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कमलेश अग्रवाल / जयपुर। पढऩे और खेलने की उम्र में बच्चों से श्रम कराने के मामले में शहर की एक अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है।

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत (क्रम-3) ने बाल श्रम कराने वाले अभियुक्त फूल मोहम्मद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बच्चों की इच्छा के खिलाफ श्रम को बेहद गंभीर मानते हुए अभियुक्त पर चार लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि विद्याधर नगर थाना पुलिस ने 10 जुलाई 2016 को एक मकान में दबिश दी। जहां पुलिस को छह बच्चे चूड़ी बनाते हुए मिले। पुलिस को पूछताछ में बच्चों ने बताया कि अभियुक्त उन्हें झारखंड से लेकर आया है और यहां उनकी इच्छा के खिलाफ जबरन काम करवाया जा रहा है।
उन्हें भरपेट खाने नहीं दिया जा रहा है और पर्याप्त आराम भी नहीं करने देते हैं। बच्चों को कभी भी बाहर भी नहीं जाने की इजाजत नहीं थी। इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

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