जयपुर। लॉ विश्वविद्यालय को आयकर अधिनियम के प्रावधान 80 जी के तहत आयकर मुक्त कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. देव स्वरूप ने बताया कि विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने के साथ ही वित्त नियंत्रक के माध्यम समस्त दस्तावेज आयकर विभाग में प्रस्तुत कर उक्त प्रावधानों के तहत छूट के लिए आवेदन किया गया। आयकर विभाग की ओर से विश्वविद्यालय की प्रकृति, उक्त छूट के लिए तर्क, आधार और आवश्यकता पर विचार करते हुए विश्वविद्यालय को 80 जी के तहत दानदाता को आयकर में छूट और 12 ए के तहत विश्वविद्यालय की समस्त आय को आयकर मुक्त करने के सम्बंध में नोटिफि़केशन जारी कर दिया है।