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आबकारी विभाग : 16 हजार फॉर्म से खजाने में आए 48 करोड़

locationजयपुरPublished: Feb 19, 2020 10:49:06 pm

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vinod

शराब दुकानों (Liquor shops) के लिए लोगों ने आवेदन करना शुरू कर दिया है। आबकारी बंदोबस्त नीति 2020-21 (Excise Settlement Policy 2020-21) के तहत शराब दुकानों की लॉटरी लिए अब तक करीब 16 हजार ऑनलाइन आवेदन (Online Application) हो चुके हैं। इससे विभाग को 48 करोड़ की राजस्व आय हुई।

आबकारी विभाग : 16 हजार फॉर्म से खजाने में आए 48 करोड़

आबकारी विभाग : 16 हजार फॉर्म से खजाने में आए 48 करोड़

जयपुर/उदयपुर। शराब दुकानों (Liquor shops) के लिए लोगों ने आवेदन करना शुरू कर दिया है। आबकारी बंदोबस्त नीति 2020-21 (Excise Settlement Policy 2020-21) के तहत शराब दुकानों की लॉटरी लिए अब तक करीब 16 हजार ऑनलाइन आवेदन (Online Application) हो चुके हैं। राज्य में देसी-विदेशी शराब (Indo-foreign liquor) की 6645 दुकानें हैं, जबकि अंग्रेजी शराब की एक हजार दुकानें हैं। आबकारी सूत्रों के मुताबिक लॉटरी के आवेदन (Lottery applications) मात्र से विभाग को 48 करोड़ की राजस्व आय हुई। यह आंकड़ा डेढ़ हजार करोड़ पहुंचने की संभावना है।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष आवेदन से विभाग को 1700 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। शराब की दुकानों के लिए 27 फरवरी आवेदन की अंतिम तिथि है। जैसे-जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे-वैसे ऑनलाइन आवेदन करने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है।
उदयपुर में इतने लोगों ने किया आवेदन
उदयपुर में अंग्रेजी शराब की दुकानों के लिए 182, देसी व अंग्रेजी के लिए 305 लोगों ने आवेदन किया। आवेदन के लिए 25 हजार व 30 हजार की फीस निर्धारित है। शराब दुकानों की लॉटरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों में जबरदस्त रुझान दिख रहा है। 38 प्रतिशत ने ई-मित्र से,16 प्रतिशत ने डीडी व 29 प्रतिशत ने नेट बैंकिंग से आवेदन किया है।
सरकार ने दी कई सुविधाएं
अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (नीति) सीएल देवासी ने बताया कि सरकार ने नई नीति में ठेकों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं दी हैं, इसकी वजह से शराब दुकानों की लॉटरी के प्रति ठेकेदारों का रुझान बढ़ा है। अनुज्ञाधारी को अंग्रेजी मदिरा पर 20 फीसदी के स्थान पर 24 फीसदी मार्जिन मिलेगा, जबकि बीयर पर 22 फीसदी के स्थान पर 25 फीसदी मुनाफा होगा। अनुमोदन की सुरक्षा राशि 10 लाख से घटाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है।
एमआरपी पर 5 रुपए राउंड ऑफ

इसी पॉलिसी में अनुज्ञाधारी को एमआरपी पर 5 रुपए के गुणांक से राउंड ऑफ की सुविधा प्रदान की गई है। जैसे 85 रुपए के स्थान पर 90 रुपए दुकानदार पव्वे के ले सकता है। देवासी ने बताया कि नई पॉलिसी में दुकानदार को माल बिक्री की सुविधा दी गई है। कोटा ट्रांसफर की सुविधा के तहत दुकानदार शराब नहीं बिकने पर पड़ोसी किसी भी अनुज्ञाधारी को शराब बेच सकता है।
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