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कृषि उपज मंडी व्यापारियों को बड़ी राहत, बकाया जमा कराने पर ब्याज में मिलेगी 75 फीसदी छूट

locationजयपुरPublished: Nov 22, 2019 05:44:47 pm

Submitted by:

firoz shaifi

प्रदेश के कृषि उपज मंडियों के व्यापारियों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने व्यापारियों के मंडी शुल्क की बकाया राशि जमा कराने पर ब्याज में 75 फीसदी की छूट दी है

ashok gehlot

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जयपुर। प्रदेश के कृषि उपज मंडियों के व्यापारियों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने व्यापारियों के मंडी शुल्क की बकाया राशि जमा कराने पर ब्याज में 75 फीसदी की छूट दी है ।

सरकार ने ये छूट ब्याज माफी योजना-2019 के प्रस्ताव के तहत दी है। इस योजना के तहत 30 सितंबर 2019 तक के बकाया मंडी शुल्क और अन्य बकाया 31 मार्च 2020 तक चुकाने पर व्यापारियों को मूल ब्याज राशि और विलंब शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

इस योजना का लाभ ऎसे व्यापारियों को भी मिलेगा जिन्होंने संपूर्ण मूल बकाया राशि या फिर इसका कुछ भाग जमा करा दिया है, लेकिन उन पर ब्याज या विलम्ब शुल्क अभी भी बकाया है।

हालांकि जिन बकायादारों से पूर्व में ब्याज सहित राशि की वसूली हो चुकी है, उन्हें ब्याज में छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए बकायादारों को उनके की ओर से किसी भी न्यायिक स्तर पर दायर वाद एवं प्रकरण वापस लेने होंगे।


बता दें कि प्रदेश में मंडी शुल्क और दूसरे राशि के बकाया रहने की हालत में मंडी स्तर पर और न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन रहते हैं। बीते दिनों मंडी व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से इस संबंध में विचार कर ब्याज माफी योजना प्रारंभ करने का अनुरोध किया था। जिस पर गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

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