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किसानों को फसल खरीद मित्र योजना से उपज बेचने में मिलेगी राहत

locationजयपुरPublished: Apr 13, 2018 07:34:25 pm

Submitted by:

Ashish Sharma

किसानों को फसल खरीद मित्र योजना से उपज बेचने में मिलेगी राहत

sikar mandi
जयपुर
राजस्थान में सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए सहकार फसल खरीद मित्र योजना लागू की है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर चल रही सरसों एवं चना की खरीद के लिए यह योजना लागू की गई है। इसके तहत ग्राम सेवा सहकारी समितियां, वृहद कृषि बहुद्देश्‍शीय सहकारी समितियां एवं तिलहन उत्‍पादक सहकारी समितियां सहकार मित्र के रूप में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के लिए खरीद का काम करेंगी। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि मुख्‍यमंत्री वसुन्‍धरा राजे ने अपने श्रीगंगानगर दौरे के दौरान किसानों से नजदीकी खरीद केन्‍द्र के मार्फत खरीद कर किसानों को राहत देने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ग्राम पंचायत स्‍तर पर कार्य कर रही सहकारी समितियों जैसे कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, वृहद कृषि बहुद्देश्‍शीय सहकारी समिति एवं तिलहन उत्‍पादक सहकारी समिति को सहकार फसल खरीद मित्र बनाकर खरीद सुनिश्चित की जा रही है।

401 केन्द्रों पर होगी खरीद
सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस योजना के लागू होने से ग्राम पंचायत स्‍तर पर कार्य कर रही सहकारी समितियों के संसाधनों का बेहतर ढंग से उपयोग हो सकेगा। किसान अपने पास की सहकार फसल खरीद मित्र समिति के जरिए सरसों एवं चना की उपज को बेच सकेगा। योजना के अन्तर्गत सहकार मित्र समिति को हैण्डलिंग एवं परिवहन खर्चों के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में 14 रूपए प्रति 50 किलो बैग की दर से भुगतान किया जाएगा। खरीद के लिए 401 केन्द्र शुरू किए गए हैं।
समिति को करवाना होगा बीमा
सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव सहकारिता अभय कुमार ने बताया कि सहकार मित्र समिति की ओर से खाली बारदाना, सरसों एवं चना के स्टॉक और ट्रांजिट (सरसों एवं चना) का आग, पानी व चोरी इत्यादि का बीमा करवाया जाएगा। किसी भी प्रकार की हानि के लिए सहकार मित्र समिति जिम्मेदार होगी। सहकार मित्र समिति 10 लाख रूपए की बैंक गारन्टी क्रय विक्रय सहकारी समिति को देगी। खरीद एफ.ए.क्यू. मानक के आधार पर होगी।
मानकों से होगी खरीद
सहकार मित्र समिति को भारत सरकार निर्धारित एफ.ए.क्यू. मानको के अनुसार खरीद करनी होगी। खरीद कार्य हेतु सही क्वालिटी का खाली बारदाना ले जानी की व्यवस्था संबंधित सहकार मित्र समिति की ही होगी। समिति एफ.ए.क्यू. क्वालिटी की वेयर हाउस पर्चियां क्रय विक्रय करने, सहकारी समिति कार्यालय में प्रस्तुत करने और खरीद समाप्ति पर शेष रहा बारदाना क्रय विक्रय सहकारी समिति में जमा करा कर प्राप्ति रसीद राजफैड कार्यालय में देनी होगी।
ई-मित्र एवं खरीद केन्द्र पर होगा पंजीयन
राजफैड की प्रबंध निदेशक डॉ. वीना प्रधान ने बताया कि ई-मित्र अथवा क्रय केन्द्र पर किसान 10 रुपए पंजीयन शुल्क देकर पंजीकरण करवा सकता है। क्रय केन्द्र पर वेबकेम तथा किसान पंजीकरण की व्यवस्था सहकार मित्र समिति करेगी। पंजीकरण के लिए किसान को भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड एवं गिरदावरी अनिवार्य रूप से साथ ले जाना होगा। गिरदावरी में फसल रकबा हैक्टेयर में अंकित होना जरूरी होगा। किसान की जिस क्षेत्र में कृषि भूमि है उसे तो पंजीकरण भी फसल बेचने के लिए उसी क्षेत्र में कराना होगा।
एक बार में 1000 बारदाना
समिति को एक बार में लगभग 1000 खाली बारदाना उपलब्ध कराया जाएगा। बारदाना समाप्त होने एवं डब्ल्यू आर व वेयर हाउस पर्चियां क्रय विक्रय सहकारी समिति कार्यालय में प्रस्तुत करने पर और बारदाना उपलब्ध कराया जाएगा। उन्‍होंने बताया कि किसी वाद या विवाद की स्थिति में मध्यस्थता का अधिकार रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
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