: कोरोना में बंद रहे निजी स्कूलों की केवल २५ फीसदी ट्यूशन फीस निर्धारित की जाए।
: सभी अतिरिक्त चार्ज जिनका उपयोग पैरेंट्स और बच्चों ने नहीं किया उन्हें समाप्त किया जाए।
: आनॅलाइन क्लास की गाइडलाइन जारी हो। फीस, समय सीमा और निगरानी तय की जाए।
: वर्ष २०१६ के एक्ट की पालना की जाए।
: हर स्कूल की सभी तरह की फीस वृद्धि पर आगामी पांच साल तक रोक लगे।
: सभी बोर्डों का सिलेबस एक समान हो।
: शिक्षा बोर्ड में होने वाले रजिस्ट्रेशन्र फीस और परीक्षा की तारीख का निर्धारण कोर्ट के निर्णय के
मुताबिक हो।
: निजी स्कूलों में ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बाध्यता समाप्त हो।
: यदि इस वर्ष जीरो सेशन होता है तो अभिभावकों द्वारा किसी भी मद में दी गई फीस को अगले साल
समायोजित किया जाए।
: निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई सुनिश्चित की जाए।
: सरकारी और आरटीई के तहत निजी स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के संसाधन सरकार और स्कूल उपलब्ध करवाएं।
: निजी स्कूलों के रिजर्व, सरप्लस फंड व सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता को सार्वजनिक किया जाए।
: सभी निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस का निर्धारण कुल फीस में परसेंटेज के आधार पर किया जाए।
: वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ही स्कूल खोलने के आदेश दिए जाएं।
: जब तक कोरोना का इलाज सुनिश्चित ना हो स्कूल ना खोले जाएं।
: इन सभी मांगों की क्रियान्विति, जांच के लिए सरकार एक एजेंसी का गठन रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में करे।