राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों में पंजीकृत मतदाता जिन्होंने अभी तक एनवीएसपी पोर्टल, कॉमन सर्विस सेन्टर, ईमित्र कियोस्क अथवा बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से अपनी प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं करवाया गया है वह अविलम्ब किसी भी माध्यम से अपनी प्रविष्टि का सत्यापन करवा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि राज्य में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के दौरान धौलपुर जिले में 98.62, भीलवाड़ा में 95.99, टोंक में 90.34 और सवाईमाधोपुर में 89.03 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन किया गया है। शेष जिलों में भी निर्धारित तिथि से पूर्व पंजीकृत मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा।
मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के दौरान बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाता की प्रविष्टियों का सत्यापन करेंगे। सत्यापन की कार्यवाही के दौरान परिवार के मुखिया अथवा घर का कोई भी सदस्य अधिकृत 10 दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेन्स, राशन कार्ड, पासपोर्ट, सरकारी-अर्द्ध सरकारी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, किसान पहचान पत्र, पैनकार्ड, महानिदेशक पंजीयक भारत सरकार की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड एवं वर्तमान पानी, टेलीफोन, बिजली, गैस कनेक्शन का बिल जिस पर मतदाता का नाम एवं पता ज्ञात हो सके, में से किसी एक दस्तावेज को बीएलओ को दिखाकर अपनी प्रविष्टियों का सत्यापन करवा करते हैं। उन्होंने बताया कि आयोग ने यह स्पष्ट निर्देश दिए है कि बीएलओ अधिकृत 10 दस्तावेजों में किसी दस्तावेज विशेष की मांग नहीं करें। उन्होंने राज्य के सभी मतदाताओं से आह्वान किया है कि बीएलओ के घर पर आने पर सहयोग करें ताकि राज्य में शत-प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन कर मतदाता सूची की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।