आज से लागू नई गाइडलाइन— गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन आज से लागू हो गई है। अब आज से ही प्रदेश के सभी बाजार सात बजे के बजाय अब रात आठ बजे तक खोले जा सकेंगे। जन अनुशासन पखवाडा अब रात 11 बजे से सवेरे पांच बजे तक लागू रहेगा। गाइड लाइन में मिनी बसों के संचालन का समय अब रात दस बजे तक कर दिया गया है। गाइड लाइन में लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शादी समारोह में 50 व्यक्तियों को अनुमति दी गई है। इसमें 15 बैण्ड वादक, लाइट वालों को अलग रखा गया हैं। सड़क पर बारात निकासी की अनुमति नहीं होगी लेकिन विवाह परिसर में डीजे बैण्ड बाजे की अनुमति होगी। शादी समारोह से जुड़े जो व्यक्ति है उन्हें भी वैक्सीन की पहली डोज जरूरी होगी। अब प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल रात आठ बजे तक खुल सकेंगे।