विभाग का दावा है कि 15 दिन में उपभोक्ता की शिकायत का निवारण किया जाता है। हेल्प लाइन नं. 18001806030 व्हाट्सऐप नंबर-7230086030 पर भी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा है। वहीं, दर्ज शिकायतों के समाधान की मॉनिटरिंग भी की जाती है।
15 दिन में समाधान नहीं तो मामला राज्य आयोग में हेल्पलाइन या व्हाट्सऐप पर दर्ज शिकायत के समाधान की प्रक्रिया के तहत विक्रेता या संबधित को हेल्पलाइन मैनेजर की ओर से नोटिस दिया जाता है। फिर उपनिदेशक के जरिये नोटिस भेजा जाता है। 15 दिन में पीड़ित उपभोक्ता की शिकायत का समाधान नहीं होने पर शिकायत को राज्य आयोग भेजा जाता है।
इस तरह की शिकायतें हो रही दर्ज एमआरपी संबधी : 15 से 20 प्रतिशत उत्पाद संबधी : 29 से 25 प्रतिशत खाद्य सुरक्षा योजना : 20 से 25 प्रतिशत जानकारी के अभाव में शिकायत :10 प्रतिशत
एक वर्ष में राज्य आयोग और जिला आयोग में दर्ज शिकायतें-10404
9 हजार से ज्यादा शिकायतों का समाधान 15 दिन में करने का दावा
खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को मिल रहा समाधान
हेल्पलाइन या वाटसऐप नंबर पर प्रदेश में संचालित खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज हो रही हैं। संबधित राशन डीलर को नोटिस दिया जाता है और लाभार्थी को गेहूं मिलने में आ रही परेशानी का समाधान कराया जाता है। तय अवधि में शिकायत का समाधान नहीं होता है तो संबधित जिले के जिला रसद अधिकारी को सूचना दी जाती है।
इस तरह मिला समाधान
केस-1
बाड़मेर के बालोतरा निवासी प्रकाश पटेल ने अपनी गाड़ी के लिए चार टायर खरीदे। विक्रेता ने बिल नहीं दिया तो हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद एजेंसी के द्वारा चार टायरों का बिल दिया गया। केस-2
कोटा निवासी आयुषी अग्रवाल ने रिलायं रिटेल कंपनी से लाइफ लोंग इंडेक्शन कुकटॉप दो वर्ष की वारंटी के साथ खरीदा। यह दो माह बाद ही खराब हो गया। कंपनी को बार बार शिकायत दी लेकिन समाधान नहीं किया और राशि भी वापस नहीं की। हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने के बाद कंपनी ने कुकटॉप के लिए ली गई राशि लौटाई।