वित्त विभाग में संयुक्त सचिव टीना डाबी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक नए प्रावधान के तहत मोबाइल टावर लगाने के लिए जो भूमि उपयोग में ली जाती है या उसे लीज पर लिया जाता है, अब उसमें उस क्षेत्र की वाणिज्यिक दर के हिसाब से भुगतान करना होगा। वित्त विभाग ने अपने फरवरी माह की अधिसूचना में यह नया प्रावधान जोड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक यह दर निर्धारित नहीं होने से अलग-अलग शहरी निकाय वाणिज्यिक या अलग श्रेणी के हिसाब से दरें लेते थे, लेकिन अब संशोधित नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मोबाइल टावर लगाने के लिए कंपनियों को वाणिज्यिक दर से ही भूमि के बदले भुगतान करना होगा।