जयपुर

मोबाइल टावर भूमि पर वाणिज्यिक दर से करना होगा भुगतान

टेलीकॉम कंपनियों को अब मोबाइल टावर लगाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली भूमि के लिए वाणिज्यिक दर से भुगतान करना होगा। राज्य सरकार ने पूर्व में जारी अधिसूचना में गुरूवार को एक नया प्रावधान जोड़ दिया है।

जयपुरMar 25, 2021 / 03:42 pm

Ashish

Mobile tower

जयपुर
टेलीकॉम कंपनियों को अब मोबाइल टावर लगाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली भूमि के लिए वाणिज्यिक दर से भुगतान करना होगा। राज्य सरकार ने पूर्व में जारी अधिसूचना में गुरूवार को एक नया प्रावधान जोड़ दिया है। इस नए प्रावधान के जुड़ने के बाद टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल टावर के लिए उपयोग में ली जाने वाली भूमि या लीज पर ली जाने वाली भूमि के लिए वाणिज्यिक दर से भुगतान करना होगा। मिली जानकारी के मुताबिक इस प्रावधान के जुड़ने के बाद मोबाइल टावर लगाने के लिए अलग अलग जगहों पर वर्तमान में ली ज रही अलग-अलग राशि में अब वाणिज्यिक दर लागू होने से सरकारी राजस्व प्राप्ति में भी बढ़ोतरी हो सकेगी।

वित्त विभाग में संयुक्त सचिव टीना डाबी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक नए प्रावधान के तहत मोबाइल टावर लगाने के लिए जो भूमि उपयोग में ली जाती है या उसे लीज पर लिया जाता है, अब उसमें उस क्षेत्र की वाणिज्यिक दर के हिसाब से भुगतान करना होगा। वित्त विभाग ने अपने फरवरी माह की अधिसूचना में यह नया प्रावधान जोड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक यह दर निर्धारित नहीं होने से अलग-अलग शहरी निकाय वाणिज्यिक या अलग श्रेणी के हिसाब से दरें लेते थे, लेकिन अब संशोधित नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मोबाइल टावर लगाने के लिए कंपनियों को वाणिज्यिक दर से ही भूमि के बदले भुगतान करना होगा।

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