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वन भूमि पर अतिक्रमण करना पड़ेगा महंगा

locationजयपुरPublished: Jul 17, 2019 04:14:27 pm

Submitted by:

Anil Chauchan

अब Forest Land में किसी ने Encroachment किया तो उसकी खेर नहीं। Forest Dipartment अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ Action लेगा। Alwar District के कठूमर Vidhan Sabha क्षेत्र के ग्राम मैथाना में वन भूमि पर 90 Farmers ने कब्जा कर रखा था जिसमें से 54 कब्जों का निस्तारण कर लिया गया है तथा शेष पर कार्रवाई जारी है।

Forest land encroachment

Forest land encroachment

जयपुर . अब वन क्षेत्र ( forest Land ) में किसी ने अतिक्रमण ( encroachment ) किया तो उसकी खेर नहीं। वन विभाग ( forest dipartment ) अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त ( Action ) कार्रवाई करेगा। अलवर जिले ( Alwar district ) के कठूमर विधानसभा ( Vidhan Sabha ) क्षेत्र के ग्राम मैथाना में वन भूमि पर 90 ( farmers ) ने कब्जा कर रखा था जिसमें से 54 कब्जों का निस्तारण कर लिया गया है तथा शेष पर कार्रवाई जारी है।

यह जानकारी वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री ( Forest Minister ) (स्वतंत्र प्रभार) सुखराम विश्नोई ने बुधवार को राज्य विधानसभा में दी। विश्नोई प्रश्न काल में क्षेत्रीय विधायक ( Mla ) की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्राम नागलरूपा में वन भूमि पर 10 व्यक्तियों ने पक्के मकान बनाकर कब्जा कर रखा है, जिनमें से 7 पक्के मकानों को हटाया जा चुका है तथा शेष 3 पक्के मकानों को पुलिस बल मिलते ही हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री ने विधायक बाबूलाल के मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि विधानसभा क्षेत्र कठूमर में कार्यालय उपवन संरक्षक, अलवर अधीनस्थ क्षेत्र के ग्राम मैथना व नागलरूपा में वन क्षेत्र की भूमि पर क्रमश: 90 व 10 व्यक्तियों की ओर से अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने ग्राम मैथना व नागलरूपा में अतिक्रमित वन क्षेत्र की भूमि एवं अतिक्रमियों संबंधित विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि सरकार ( government ) इन अवैध कब्जाधारियों से वन भूमि को मुक्त कराने का विचार रखती है।

उन्होंने बताया कि वन क्षेत्र की भूमि को अतिक्रमियों से मुक्त करवाए जाने के क्रम में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, राजगढ की ओर से ग्राम मैथना की वन भूमि के क्रम में 90 अतिक्रमियों के खिलाफ दर्ज 54 प्रकरणों में से 53 प्रकरण में तथा ग्राम नांगलरूपा की वन भूमि के क्रम में 10 अतिक्रमियों के विरुद्ध दर्ज 10 प्रकरणों में से 7 प्रकरण निर्णित किए जाकर बेदखली के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शेष चार प्रकरण विचाराधीन हैं, जिनमें न्यायालय के निर्णयानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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