निजी स्कूलों और अभिभावकों के मध्य चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने स्कूल फीस निर्धारण कमेटी का गठन किया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि तीन अन्य सदस्यों के रूप में संयुक्त शासन सचिव शिक्षा ग्रुप 2 , वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उप शासन सचिव इसके सदस्य होंगे। समिति पीटिशनर्स को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं की ओर से शिक्षा सत्र 2020 21 में अभिभावकों से फीस लिए जाने के संबंध में अपने सुझाव एक सप्ताह में सरकार को प्रस्तुत करेगी।
गौरतलब है कि निजी स्कूल और अभिभावकों के बीच चल रहे विवाद के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने इस संबंध में निर्देश जारी किए थे जिसके बाद विभाग ने इस कमेटी का गठन किया है।
गौरतलब है कि निजी स्कूल और अभिभावकों के बीच चल रहे विवाद के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने इस संबंध में निर्देश जारी किए थे जिसके बाद विभाग ने इस कमेटी का गठन किया है।