जयपुर

पूर्व सीएम आवास मामले में सरकार करेगी कार्रवाई

हाईकोर्ट ने मई तक टाली सुनवाई

जयपुरMar 14, 2019 / 03:44 pm

neha soni

जयपुर।
पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास आवंटन के मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रही है। उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने सरकार का यह जवाब आने पर सुनवाई मई तक टाल दी।
मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग व न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खण्डपीठ ने मिलापचंद डांडिया व विजय भंडारी की याचिका पर बुधवार को यह आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष की ओर से पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास व अन्य सुविधाओं के लिए किए गए कानूनी प्रावधान को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा कि राज्य सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए ऐसी सुविधाओं का प्रावधान नहीं कर सकती।
महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास खाली कराने के
आदेश का अध्ययन किया जा रहा है और उसी आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कोर्ट से समय देने का आग्रह किया। इस पर कोर्ट ने सुनवाई मई तक
टाल दी।

Home / Jaipur / पूर्व सीएम आवास मामले में सरकार करेगी कार्रवाई

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.