scriptपूर्व आईएएस अशोक सिघंवी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज | Former IAS Ashok Singhvi's anticipatory bail application rejected | Patrika News

पूर्व आईएएस अशोक सिघंवी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज

locationजयपुरPublished: Feb 15, 2020 09:42:01 pm

Submitted by:

KAMLESH AGARWAL

खान महाघूस मामले से जुड़ा लॉन्ड्रिंग केस

sarpanch name removed from voter list matter came to high court

सरपंच सहित सौ लोगों के नाम मतदाता सूची हटाए, मामले में हाईकोर्ट ने कलक्टर से मांगा एक पखवाड़े में जवाब

जयपुर।

ईडी मामलों की विशेष कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी की अग्रिम जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। जमानत याचिका में सिंघवी ने कहा था कि उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं बनता है। पूरे मामले से उसका कोई संबंध भी नही है। इसी वजह से उसको अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। जमानत याचिका का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र सिंह पूनिया ने कहा कि मामले में आरोपी के खिलाफ जनवरी 2019 में ही प्रसंज्ञान ले लिया था। उसका गिरफ्तारी वारंट लगातार चल रहा है। इस केस में अन्य आरोपी संजय सेठी व मोहम्मद राशिद शेख के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पहले ही खारिज हो चुके हैं। मामले में आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदलवाने के संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है। इसलिए आरोपी सिंघवी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की जाए। जिसके बाद पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार अग्रवाल-प्रथम ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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