scriptपूर्व आइएएस अशोक सिंघवी की जमानत याचिका खारिज | Former IAS Ashok Singhvi's bail plea rejected | Patrika News

पूर्व आइएएस अशोक सिंघवी की जमानत याचिका खारिज

locationजयपुरPublished: Jul 06, 2020 06:23:40 pm

Submitted by:

KAMLESH AGARWAL

खान महाघूस मामला

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High court bench will determine interim fees

जयपुर।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी और मोहम्मद राशिद शेख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। खान महाघूस मामले से जुड़े ईडी केस में जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने दो जुलाई से फैसला सुरक्षित रखा हुआ था।
खान महाघूस मामले में आरोपी सिंघवी के वकील ने कहा कि सहअभियुक्तों की जमानत हो चुकी है और सिंघवी तक रकम पहुंची ही नहीं उनको झूठा फंसाया जा रहा है। इसी के साथ उनकी एसीबी मामले में पहले ही जमानत मंजूर हो चुकी है। वहीं ईडी की ओर पेश एडीशनल सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने कहा कि मामले में मुख्य अभियुक्त सिंघवी और शेख ही हैं। उनके कहने पर ही बिचौलिए खान मालिकों को धमकाकर राशि एकत्र करते थे। इस संबंध में सारी बात एसीबी के पास टेप में रिकार्ड पर है। मनी लॉड्रिंग के मामलों में पैसे का आना जरूरी नहीं है यदि भ्रष्टाचार की राशि को लेने के लिए कोई षड़यंत्र भी किया जाता है तो वह इसी अधिनियम में अपराध है। दोनों ही आरोपी 21 जनवरी 2019 से एक जून 2020 तक न्यायालय में आने और गिरफ्तारी से बचते रहे हैं और उनके खिलाफ दस से ज्यादा बार गिरफ्तारी वांरट जारी हुआ है। जिस पर न्यायाधीश एसके शर्मा ने कहा कि दोनों ने न्यायिक प्रक्रिया से बचने की कोशिश की है और ऐसे लोगों का आचरण सही नहीं माना जा सकता है। इसी के साथ न्यायालय ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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