इधर, बहला फुसलाकर ले गया था, अब भुगतेगा 7 साल की जेल
जयपुर। विवाह के लिए नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में अभियुक्त हंसराज बैरवा को पॉक्सो मामले की स्पेशल कोर्ट-4 ने सात साल कारावास और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। मामले में पीडि़ता की मां ने 15 मई, 13 को शिप्रापथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
इसके अनुसार जहाजपुर, भीलवाड़ा निवासी उसकी 16 वर्षीया बेटी जयपुर में अपनी बड़ी बहन के पास आई थी। 13 मई, 15 को वह अचानक कहीं चली गई। 17 मई को सांगानेर में मिली पीडि़ता ने नैनवां निवासी हंसराज के साथ जाना बताया। मामले में अभियुक्त की दलील थी कि किशोरी उसे ही लेकर गई थी। उसने कोई दुष्कर्म नहीं किया। कोर्ट ने नाबालिग की सहमति का कोई विधिक महत्व नहीं बताते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई।
करधनी पुलिस थाना एसआई हवा सिंह ने बताया कि बिंदायका फाटक के पास रेल्वे ट्रेक पर अज्ञात ट्रेन से कटा हुआ एक व्यक्ति का शव मिला है। मृतक हुलिया से मजदूर प्रतीत हो रहा है जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष, शरीर दुबला-पतला, खाकी पेंट-कमीज पहन रखी थी। शव के पास पहचान संबंधी दस्तावेज नही मिलने शव की शिनाख्त नही हो पायी। शव को सवाईमानसिंह अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल में जुटी। पुलिस मृतक के परिजनों की तलाश में जुटी।