
25% One Time Tax On Buying Old Non-Transport Vehicles: पुराने गैर परिवहन वाहनों (नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल) को खरीदना महंगा हो जाएगा। एक अप्रेल से पुराने दोपहिया और चारपहिया वाहनों को ट्रांसफर कराने पर एक बारीय टैक्स का 25 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। अभी तक पुराने वाहनों के ट्रांसफर पर एक बारीय टैक्स का साढ़े 12 फीसदी टैक्स लिया जाता है। गत वर्ष सरकार ने 50 फीसदी छूट दी थी। 31 मार्च को छूट की अवधि समाप्त हो जाएगी। परिवहन विभाग का साॅफ्टवेयर एक अप्रेल से 25 फीसदी टैक्स वसूलेगा। इससे जनता पर अतिरिक्त भार आएगा।
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जयपुर में होता आठ हजार वाहनों का व्यापार
जयपुर की बात करें तो करीब 500 छोटे-बड़े व्यापार पुराने वाहनों का व्यापार करते हैं। ऐसे में शहर में प्रति माह करीब आठ हजार पुराने वाहन बिकते हैं। ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट प्रकाश गुप्ता का कहना है कि दूसरे कई राज्यों में पुराने वाहन ट्रांसफर पर अतिरिक्त टैैक्स नहीं लिया जाता। इसके अलावा कुछ राज्यों में राजस्थान से कम टैक्स लिया जाता है। उन्होंने बताया कि वाहन खरीदने के दौरानही वन टाइम टैक्स वसूला दिया जाता है।
Published on:
18 Mar 2024 08:53 am
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