बता दे.. पीडि़ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पति ने उसे 22 नवंबर की सुबह उसे तीन बार तलाक कहकर बेदखल कर दिया। उसी रात करीब 11-12 बजे ससुर एक जने के साथ कमरे में घुस गया। उसने पीडि़ता से कहा कि मेरे बेटे ने तुझे तलाक दे दिया है, अब तू मेरी पुत्रवधु नहीं है। ससुर के साथ आए व्यक्ति ने उसकी कनपटी पर कट्टा रख दिया और दोनों ने जबरन बलात्कार किया। बलात्कार के बाद धमकी दी कि अगर यह बात किसी को बताई तो वो जिंदा नहीं रहेगी।
अगले दिन सुबह पीडि़ता ने अपने पिता को आपबीती के बारे में बताया। पीडि़ता ने पिता के सहयोग से थाने में मामला दर्ज कराया। पीडि़ता के पिता भतीजे के साथ उसे लेने ससुराल गए तो उनके साथ मारपीट की गई। बाद में पुलिस उन्हें छुड़ाकर ले गई।
पुलिस ने बताया कि धारा 498 ए, 323, 376 डी सहित अन्य धाराओं में मुकदमाा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच भिवाड़ी सीओ हरिराम कुमावत कर रहे हैं। तीन तलाक को लेकर बने नए मुस्लिम विवाह कानून में दर्ज किया गया है। यह जिले का पहला प्रकरण है।
बता दे.. मामले की जांच कर रहे भिवाड़ी सीओ हरिराम कुमावत ने बताया कि पीडि़ता का मेडिकल मुआयना करा दिया है। महिला अधिकारी ने बयान दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।